योगी सरकार का ऐलान, अपंग होने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेंगे 20 लाख रुपये
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना में अपंग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं, भ्रष्टाचार निवारण व उन्मूलन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के 10 सेक्टर/इकाइयों को थाना घोषित किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना में अपंग होने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अन्तर्गत कर्तव्य पालन के समय प्रदेश के अन्दर या बाहर आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा/मुठभेड़ के फलस्वरूप पुलिसकर्मियों के अपंग/दिव्यांग होने पर एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के राहत एवं बचाव कार्य के दौरान अपंग/दिव्यांग होने पर, 80 से 100 प्रतिशत तक की दिव्यांगता के लिए 20 लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि, 70 से 79 प्रतिशत तक की दिव्यांगता की स्थिति में 15 लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि तथा 50 से 69 प्रतिशत तक दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।
हालांकि, अनुग्रह आर्थिक सहायता धनराशि की स्वीकृति/वितरण के लिए तीन शर्तों का प्रावधान किया गया है। एक, घटित घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हो। दो, अपंग/दिव्यांग होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी से निर्गत हो, जिसमें स्पष्ट रूप से दिव्यांगता प्रतिशत अंकित किया गया हो। तीन, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना में अपंग होने की स्थिति में यदि सेवानिवृत्त किया जाता है, तो प्रश्नगत अनुग्रह आर्थिक सहायता सेवानिवृत्तिक लाभ के अतिरिक्त होगी।
इन निर्धारित सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी प्रकार की छूट अथवा निर्धारित की गयी सीमाओं को शिथिल करने से पूर्व शासन के गृह विभाग से उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा। ज्ञातव्य है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अथवा कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने की नीति है, परन्तु उत्तर प्रदेश, पुलिस विभाग एवं अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पालन के दौरान घटित घटना/दुर्घटना में अपंग/दिव्यांग हो जाने की स्थिति में शासन स्तर से कोई अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने की नीति नहीं थी।