CB-CID ने एक महिला आईपीएस अधिकारी से दुष्कर्म के मामले में तमिलनाडु के विशेष डीजीपी जेके त्रिपाठी के खिलाफ अदालत में 400 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। CB-CID के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि यह चार्जशीट बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के विल्लूपुरम की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई।  

सीबी-सीआईडी ने इस साल फरवरी में यौन शोषण और गलत तरीके से रोकने समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामले में आईपीसी के साथ-साथ तमिलनाडु के महिलाओं के यौन शोषण निषेध कानून की एक धारा भी जोड़ी गई है।

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मद्रास हाईकोर्ट (फोटो साभार: PTI)

एफआईआर में विशेष डीजीपी के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। जबकि एक एसपी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा का पालन नहीं करने और महिला अधिकारी को चेन्नई जाने से रोकने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।

दरअसल, महिला आईपीएस अधिकारी ने तत्कालीन विशेष डीजीपी त्रिपाठी और प्रदेश गृह विभाग के एक शीर्ष अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला अधिकारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री के दौरे के संबंध में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा के दौरान विशेष डीजीपी ने एक कार में उनके साथ दुष्कर्म किया। 

के. पलानीस्वामी फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री थे और यह घटना उसी वक्त की है। महिला आईपीएस अधिकारी जब शीर्ष अधिकारियों से शिकायत करने के लिए कार से चेन्नई जा रही थी तो उसे चेंगलपेट जिले के एसपी ने जबरन रोका और उनकी कार की चाबी छीन ली। 

बाद में छह सदस्यीय विशाखा समिति ने मामले की जांच की और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले की निगरानी करेगा। सीबी-सीआईडी ने उन तीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की है, जिन्होंने महिला अधिकारी पर मामले को न बढ़ाने का दबाव बनाने की कोशिश की थी।