पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण की तैयारी, कैबिनेट की मंजूरी
नई दिल्ली, लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे गरीब व पिछड़े सवर्णों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत की है। इस साल की पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसकी मंजूरी दी गई। इस व्यवस्था के लिए संविधान में संशोधन की तैयारी भी कर ली गई है। सवर्ण आरक्षण के दायरे में वे लोग आएंगे जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है। जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है।
दरअसल, संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था अभी नहीं है। इसे लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करने की आवश्यकता होगी।
सवर्ण आरक्षण के लिए निर्धारित पैमाने
-सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए
-कृषि योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए
-घर 1,000 स्क्वायर फीट जमीन से कम में होना चाहिए
-निगम में आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम होना चाहिए
-निगम से बाहर के प्लॉट 209 यार्ड से कम होने चाहिए